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संजय दत्त के बाद मुंबई ब्लास्ट के अन्य अभियुक्तों को भी मिली मोहलत

zebunnisaसुप्रीम कोर्ट की तरफ से 1993 के मुंबई ब्लास्ट के मामले में अभिनेता संजय दत्त को सरेंडर से मिली चार हफ्ते की राहत के बाद यह आवाज उठने लगी थी कि अन्य दोषियों को भी सरेंडर करने के लिए मोहलत मिलनी चाहिए. इसमें अगर किसी व्यक्ति को लेकर सबसे ज्यादा आवाज उठ रही थी वह थीं 70-वर्षीय जैबुन्निसा काजी.


इन्हें भारत के सबसे धनी व्यक्ति का खिताब हासिल है


1993 मुंबई ब्लास्ट की दोषी जैबुन्निसा अनवर काजी को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने जैबुन्निसा को सरेंडर करने के लिए चार हफ्ते का वक्त दिया है. जैबुन्निसा के अलावा इशहाक मोहम्मद, शहरीफ अब्दुल और केसी बाबू अदजानिया को भी सुप्रीम कोर्ट से चार हफ्ते की मोहलत मिली है, जबकि एक अन्य दोषी यूसुफ खान को सरेंडर के लिए मोहलत नहीं मिली.


गौरतलब है कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने जैबुन्निसा, इशहाक मोहम्मद और शहरीफ अब्दुल की इसी अर्जी को खारिज कर दिया था. लेकिन बुद्धवार को जब संजय दत्त को 1993 मुंबई ब्लास्ट के मामले मोहलत दिए जाने के बाद इन तीनों ने गुरुवार सुबह फिर से याचिका दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है.


जैबुन्निसा के अलावा संजय दत्त, इशहाक मोहम्मद और शहरीफ अब्दुल मुंबई बम ब्लास्ट मामले में आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाए गए हैं. इन्हे देश की अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई है. 12 मार्च, 1993 को मुंबई में 12 जगहों पर हुए धमाकों में 257 लोगों की मृत्यु हुई थी और करीब 700 लोग घायल हुए थे. इस हमले में 28 करोड़ की संपत्ति बर्बाद हुई थी.


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