देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री आरुषि तलवार और हेमराज की सनसनीखेज हत्याकांड पर आज गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत द्वारा फैसला सुनाया गया. अदालत ने आरुषि के माता-पिता राजेश तलवार व नुपूर तलवार (Rajesh Talwar and Nupur Talwar) को हत्या तथा सबूत मिटाने का दोषी करार दिया है. कल यानि मंगलवार को तलवार दंपति को इस मामले में सजा सुनाई जाएगी.
तलवार दंपत्ति पर आइपीसी की धारा
राजेश तलवार को आइपीसी की धारा 302, 203, 201 और 34 के तहत दोषी करार दिया गया, जबकि नुपूर तलवार को धारा 302, 201 और 34 के तहत दोषी करार दिया गया. तलवार दंपति को इस फसले के बाद ग़ाजियाबाद की डासना जेल भेज दिया गया है.
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रो पड़े तलवार दंपत्ति
सीबीआई की विशेष अदालत का फसला सुनकर राजेश और नूपुर तलवार अदालत में रो पड़े. उन्हें रोता देख उनके रिश्तेदार भी रोने लगे, इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए तलवार दंपति ने कहा कि फैसला सुनकर उन्हें काफी निराशा हुई. साथ ही उन्होंने कहा कि इंसाफ के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी. तलवार दंपति की वकील रेबेका जॉन ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा है कि अब उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी.
क्या है मामला
गौरतलब है कि 16 मई, 2008 को 14 साल की आरुषि और नौकर हेमराज की हत्या हो गई थी. पहले हत्या का आरोप उसके नौकर हेमराज पर लगा था लेकिन बाद में हेमराज की लाश तलवार के घर की छत से मिली जिसके बाद से ही राजेश और नूपुर तलवार पर ही शक की सुई टिकी हुई है. सीबीआई ने अपनी जांच में इस दोहरे हत्याकांड में आरुषि के माता-पिता राजेश तलवार और नूपुर तलवार को अरोपी ठहराया था. सीबीआई ने अब तक कोर्ट को जो दलील दी थी उसके मुताबिक नौकर हेमराज का आरुषि के साथ कुछ नाजायज संबंध था और तलवार दंपति ने 15−16 मई की रात दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और यही वजह है कि द्वेष और गुस्से में आकर तलवार दंपत्ति ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया.
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