अगर आप एक पैन कार्ड धारक हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आपके पैन कार्ड में गलतियां हैं, तो उसे तुरंत ठीक करवा लें. दरअसल केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक कराने का आदेश दिया है. यदि 1 जुलाई तक आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया, तो पैन कार्ड रिजेक्ट किया जा सकता है.
पैन कार्ड में दर्ज नाम को सुधारने के लिए करें आवेदन
पिछले कुछ हफ्तों से पैन कार्ड (पर्मानेंट अकाउंट नंबर) में दर्ज नाम को सुधारने के लिए हो रहे आवेदन में बड़ी वृद्धि दर्ज हुई है. ऐसा इसलिए कि, केन्द्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 तक सभी पैन कार्ड धारकों को अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने का आदेश दिया है. लिहाजा आधार को पैन कार्ड से लिंक करने में उन लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, जिनके नाम की स्पेलिंग में गलती है.
क्या हो सकती है कार्ड में गलतियां?
आपके पैन कार्ड में जो नाम होगा वहीं नाम अगर आपके आधार कार्ड में है, तो आपको परेशानी नहीं होगी. लेकिन अगर आपका नाम दोनों कार्ड में अलग-अलग दर्ज है, तो ऐसी स्थिति में आपको पैन कार्ड और आधार को लिंक करने में दिक्कत होगी. यह भी संभव है कि आपके बैंक अकाउंट में आपके नाम की स्पेलिंग कुछ और दी गई है और आपके आधार में कुछ और, ऐसी स्थिति में भी आपको अपने पैन कार्ड और आधार को लिंक करने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है.
गलत है डीटेल तो सुधार जरूरी
पैन कार्ड कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट में दी गई आपकी डीटेल मैच होनी चाहिए. यदि ऐसा नहीं है तो आप अपने पैन कार्ड अथवा आधार कार्ड में परिवर्तन करने के लिए आवेदन कर सकते हैं. यह आवेदन आप इनकम टैक्स डिपार्टेमेंट की वेबसाइट पर दिए लिंक के जरिए भी कर सकते हैं. वहीं आपको आधार में सुधार कराना है तो यूआईडी को जरूरी दस्तावेज के साथ अपना आवेदन दे सकते हैं. इस काम को आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं.
अगर नहीं किया आधार-पैन लिंक तो…
आपने यदि 1 जुलाई तक अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की लिंकिंग के काम को पूरा नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड रिजेक्ट किया जा सकता है. ऐसी स्थिति में आप मौजूदा वित्त वर्ष में अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर सकते, क्योंकि टैक्स रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड अनिवार्य है…Next
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