कुलभूषण जाधव केस पर अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में पाकिस्तान के सारे दावों की पोल खुल गई है. कोर्ट ने फिलहाल पाकिस्तानी सरकार को ये आदेश दिया है कि वो फैसला आने तक कुलभूषण को फांसी नहीं दे सकता है. ये फैसला भारत के पक्ष में आने के बाद से ही लोगों में खुशी और उम्मीद की नई लहर दौड़ पड़ी. सरकार की तरफ से भेजे गए वकील हरीश साल्वे ने पाकिस्तान के सारे दावों को तार-तार कर दिया है. अब पाकिस्तान बौखलाहट में कई तरह की अजीबो-गरीब प्रतिक्रिया दे रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वकील के मुकाबले पाकिस्तानी वकील ने करोड़े में फीस वसूल की थी.
पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बड़ी जीत
पाकिस्तान के खिलाफ फैसला आते ही. वहां के लोगों ने ये कहना शुरु किया कि भारत कोर्ट को गुमराह कर रहा है और पाकिस्तान अगली सुनवाई में केस को और अच्छे तरीके से पेश करेगा साथ ही कुलभूषण पर कोर्ट की राय भी बदल दी जाएगी. वहीं भारत के वकील और जानकारों की मानें तो अब फैसला शायद भारत के पक्ष में ही आएगा. वैसे पाकिस्तान इस फैसले को कितना मानता है, फिलहाल इसपर कुछ भी कहना मुश्किल होगा.
भारत के वकील ने लिए 1 रुपए तो पाकिस्तानी वकील ने लिए 5 से 7 करोड़
पाकिस्तानी सरकार को घेरते हुए वहां की विपक्षी पार्टियों ने कहना शुरु कर दिया है पाकिस्तान सरकार ने जिन वकीलों को वहां पर केस के लिए भेजा था उन्होंने केवल सरकार से मोटा पैसा लिया और केस को लेकर बेहद लचर दिखे. पाकिस्तानी मीडिया में आई खबरों के हिसाब से वहां के वकीलों ने करीब 5 से 7 करोड़ तक फीस चार्ज की थी. वहीं भारत की तरफ से गए वकील हरीश साल्वे ने महज 1 रुपये में कुलभूषण जाधव का केस लड़ा और भारत को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया.
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दी थी जानकारी
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज खुद इनकी फीस की जानकारी देते हुए कहा था कि इस केस के लिए हरीश ने केवल 1 रुपये लिए हैं. अंतरराष्ट्रीय कोर्ट का फैसला आने के बाद ट्विटर पर लोगों ने भारत के वकील हरीश साल्वे की जमकर तारीफ की. अंतरराष्ट्रीय कोर्ट का फैसला आने के बाद भी सुषमा स्वराज ने हरीश साल्वे को शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने अपने इस केस को सही रूप में अंतरराष्ट्रीय अदालत के समक्ष रखा.
कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक जारी
फिलहाल इंटरनेशनल कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि इस केस में आखिरी आदेश आने तक कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक जारी रहेगी. इससे पहले कोर्ट ने 10 मई को जाधव की फांसी पर रोक लगाने का आदेश दिया था. जिसके बाद 15 मई को भारत और पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट में अपना-अपना पक्ष रखा. कोर्ट ने दोनों पक्ष सुनने के बाद 18 मई को अपना आदेश सुनाया…Next
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