Delhi-NCR में ऑनलाइन पटाखे नहीं बेच रही हैं।
व्यापारियों ने दायर की थी याचिका
सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को जस्टिस एके सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने पटाखों की बिक्री से रोक हटाने वाली व्यापारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछला आदेश बदलने से इनकार कर दिया। याचिका में व्यापारियों ने 9 अक्टूबर के आदेश में संशोधन की मांग की थी। व्यापारियों ने बुधवार को अदालत से इस मामले में जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया था। व्यापारियों का तर्क था कि वे पटाखे में काफी पूंजी लगा चुके हैं। अगर प्रतिबंध लगा रहा, तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की सेहत और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सोमवार को पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। साथ ही दिवाली पर पटाखे बेचने के लिए जारी लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1 नवंबर के बाद शर्तों के साथ पटाखों की बिक्री हो सकेगी।
ऑनलाइन बिक्री भी हुई बंद
Delhi-NCR में डिलिवरी नहीं दी जा रही है। वहीं, चर्चित ई-कॉमर्स साइट्स जैसे फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन और शॉप क्लूज आदि पर भी Delhi-NCR में पटाखे नहीं मिल रहे हैं।
आसपास के जिलों से ला सकते हैं पटाखे
Delhi-NCR में पटाखों की बिक्री पर रोक लगने के बाद लोग आसपास के जिलों से पटाखे ला रहे हैं। शुक्रवार को आए फैसले के बाद अब और भी ज्यादा कयास लगाए जाने लगे हैं कि आसपास के जिलों से पटाखा खरीदने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। 11 बजे रात तक पटाखा जलाने की छूट मिलने से भी इस बात को बल मिलेगा। लोग आसपास के जिलों से पटाखे लाएंगे और दिवाली के दिन Delhi-NCR में इसे जलाएंगे…Next
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