अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाएंगे। क्योंकि सरकार ने बैंक अकाउंट, पैन कार्ड समेत अन्य सरकारी सुविधाओं से आधार नंबर लिंक करने की तारीख बढ़ा दी है। पहले जहां इसके लिए 31 दिसंबर 2017 आखिरी तारीख थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दिया गया है। हालांकि, यह सुविधा सिर्फ उनके लिए है, जिनके पास अभी तक आधार नंबर नहीं है। यानी अब आप 31 मार्च 2018 तक सरकारी योजनाओं का लाभ बिना आधार लिंक हुए पा सकते हैं।
सामाजिक कल्याण की योजनाओं का मिलता रहेगा लाभ
केंद्र सरकार की ओर से बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में जानकारी दी गई। एडवोकेट जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। ऐसे लोगों को सामाजिक कल्याण की योजनाओं का लाभ लेने से 31 मार्च 2018 तक नहीं रोका जाएगा। बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने सामाजिक कल्याण की योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड लिंक करने की अंतिम तिथि 31 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2017 कर दी थी ।
इन योजनाओं में मिलेगी सुविधा
आधार नंबर लिंक करने की तारीख बढ़ने से देश की 135 योजनाएं इसमें कवर की जाएंगी, जो 35 मंत्रालयों के अधीन आती हैं। यानी 31 मार्च 2018 तक बिना आधार के भी इन सरकारी योजनाओं का लोगों को लाभ मिल सकेगा। इसके अंतर्गत गरीब महिलाओं के लिए मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन, केरोसिन, फर्टिलाइजर सब्सिडी, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और मनरेगा समेत अन्य योजनाएं आएंगी।
आधार नंबर और बैंक अकाउंट लिंकिंग पर सोमवार को रखेंगे पक्ष
दरअसल, मोबाइल और बैंक अकाउंट्स को आधार नंबर से जोड़ने की अनिवार्यता और इसकी संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने आधार नंबर को बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर से लिंक करने की अनिवार्यता को गैरकानूनी बताया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से नहीं जोड़ने पर नागरिक PMLA एक्ट के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी हो जाएंगे। एडवोकेट जनरल केके वेणुगोपालन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बैंक अकाउंट और आधार कार्ड लिंकिंग पर वे केंद्र सरकार से निर्देश लेने के बाद सोमवार को पक्ष रखेंगे। सामाजिक सेवाओं के लिए नई समयसीमा इसलिए बढ़ाई गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आधार की अनिवार्यता पर अभी सुनवाई जारी है…Next
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